बीकानेर

अधिशाषी अधिकारी पर लगाया पांच हजार रुपये का जुर्माना

THE BIKANER NEWS श्री डुंगरगढ़ ललितसिंह ओड़ कालुबास श्री डुंगरगढ़ के द्वारा नगरपालिका मंडल श्री डुंगरगढ़ से मांगी गई सूचना समय पर नही देने पर अपीलार्थी ललित सिंह ओड़ की अपील पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा क्रमांक : रासुआ/निर्णय/CIC/BIKN/C/2019/108252 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी लोकसूचना अधिकारी एव अधिशाषी अधिकारी भवानीशंकर व्यास नगरपालिका मंडल श्रीडूंगरगढ़ द्वारा समय पर सूचना नहीं देने पर राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त, नारायण बारेठ ने नगरपालिका मंडल श्री डुंगरगढ़ के अधिषासी अधिकारी भवानी शंकर व्यास को दोषी पाए जाने पर उन पर राशि रुपये 5,000/-(अक्षरे पाँच हजार रुपये मात्र) का जुर्माना लगाकर उक्त राशि दोषी भवानीशंकर व्यास अधिकारी अधिशाषी श्री डुंगरगढ़ के वेतन से काटकर जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर के नाम भेजने एव मांगी गई सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाने का आदेश दिया अपीलार्थी ने अपनी पैरवी स्वयं एव प्रत्यर्थी की तरफ रिशाल शर्मा एडवोकेट उपस्थित रहे।

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