राजस्थान खबर:- Rajasthan : बाबा रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में 2 फरवरी को संतों की एक सभा को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म की इस्लाम और ईसाई धर्म से तुलना करते हुए मुसलमानों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू महिलाओं का अपहरण करने का आरोप लगाया था।
[Barmer : योग गुरु रामदेव के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में बाड़मेर के चौहटन पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। चौहटन थानाधिकारी भुताराम ने बताया कि स्थानीय निवासी पठाई खान ने रविवार को योग गुरु बाबा रामदेव पर धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि दर्ज शिकायत के आधार पर आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
153A, 295A के तहत दर्ज किया गया है मामला
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पुलिस के हवाले से यह जानकारी साझा की है। चौहटन थाने के SHO भूतराम के अनुसार बाबा रामदेव पर IPC की धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना),295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना है) और 298 (जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोलना, शब्द, आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया है।