राजस्थान खबर:- धौलपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने दिहौली थाना इलाके में वर्ष 2021 में दर्ज हुए 9 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक मैथुन के दुष्कर्मी को दोषी करार देते हुए उसे बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 60 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया है।
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि जिले के दिहौली थाना क्षेत्र निवासी एक परिवादी ने 6 अगस्त 2021 को थाना दिहौली पर मामला दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि उसके 9 वर्षीय नाबालिग पुत्र को आरोपित रामदास पुत्र रामजीलाल अपनी दुकान में ले गया और उसके साथ जबरन गलत काम किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान शुरू किया। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि पीडि़त बालक के बयानों के आधार पर अप्राकृतिक मैथुन का मामला पाया गया। पुलिस ने आरोपी रामदास को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी रामदास न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की और से 14 गवाह पेश किए गए। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी रामदास पुत्र रामजीलाल को भादंस. की धारा 342, 377 और 6 पॉक्सो एक्ट में बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 60 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया है।