निजी विद्यालयों हेतु पुस्तक विक्रय करवाने के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किये दिशा निर्देश



जिले के सभी गैर सरकारी निजी शिक्षण संस्था के संस्था प्रधानों एवं सचिवों को जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी ने निजी विद्यालयों द्वारा पुस्तक विक्रय करवाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश को लेकर एक आदेश जारी किया है, इस आदेश मे कहा गया है की समय समय पर विभिन्न अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यालय के अधीन आने वाले गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के द्वारा अपनी मनमर्जी से एक ही पुस्तक विक्रेता से पुस्तक क्रय करने एवं इसके साथ ही रेफेस बुक भी अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने और अभिभावकों को रेफेस बुक खरीदने के लिये प्रतिबाधित किये जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई है, साथ ही उक्त पुस्तकों की सूची मय प्रकाशक व विक्रेताओं के नाम विद्यालय की वेबसाईट पर व सूचनापटल पर भी प्रदर्शित नहीं करने की शिकायते प्राप्त होती रही है, अत: यदि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा एसा किया जाता है तो
इसे शिक्षा निदेशालय के आदेश की अवेहलना मानी जायेगी। चूंकि वर्तमान सत्र की समाप्ति तथा नये सत्र के आगमन पर यदि निजी शिक्षण संस्थान द्वारा एक ही पुस्तक विक्रेता से पुस्तक क्रय करने के लिये अभिभावको को प्रतिबंधित किया जाता है एवं नियमानुसार पुस्तक विक्रेता के नाम आदि शाला की वेबसाईट पर प्रकाशित नहीं किये जाते है तो इसे विभागीय नियमावली की अवहेलना समझा जायेगा , आदेश मे बताया गया है की इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर ऐसे शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यावाही भी की जायेगी जिसकी जिम्मेवारी स्वयं संस्थाप्रधान की होगी।