शुक्रवार को बाड़मेर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। ये 12 मार्च तक लागू रहेगी। इसी तरह जोधपुर में भी 24 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ रंग नहीं लगा सकता है। जुलूस निकालने रंग और रंग से भरे गुब्बारे मारने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के अनुसार डीजे पर किसी भी प्रकार के गाने चलाना, किसी को भड़काने के लिए बजाए जाने वाले ध्वनी यंत्र पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इसे लेकर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि ये हमारी धार्मिक भावना का अपमान है। सरकार जल्द से जल्द से फैसला वापस ले।जानिए क्यों लागू की जाती है धारा 144?जब जिला प्रशासन को ऐसा अंदेशा होता है कि किसी खास मौके पर कुछ असामाजिक तत्व समाज का साम्प्रदायिक माहौल खराब कर सकते हैं। अवांछनीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू करते हुए कई तरह के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। विशेष आयोजन पर संगठनों को जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं होती है। धारार 144 लागू होने के उपरांत ऐसे किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती जिससे किसी अन्य की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति भी नहीं होती है। अक्सर त्यौहारों, चुनावों, दंगों और अन्य आपात स्थितियों में जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू की जाती है।