सावधान! अवैध निर्माण किया तो खैर नहीं, मकान हो जाएगा सील



जयपुर. राजधानी जयपुर में लगातार बढ रही अवैध निर्माण की शिकायतो को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने कई स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि सीलिंग व तोडफोड की कार्रवाई से पूर्व निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी कर गलत निर्माण हटाने की चेतावनी दी जाती है। इसके बावजूद भी यदि मकान मालिक द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाती है।

सूचना पर जेडीए ने जोन-5 स्थित गुर्जर की थडी क्षेत्र मे ग़ैर अनुमोदित आवासीय योजना के भूखंड संख्या 47,48 पर अवैध रूप अशोक विहार पर ज़ीरो सेटबेक्स पर रोड सीमा में बालकनियों निकाल कर बेसमेंट व चार मंज़िला वृहद् अवैध निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग में अवैध हॉस्टल की उसके प्रवेश द्वारों पर इंजीनियरिंग विंग की सहायता से ईंटों की दीवारें चुनवाकर नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है ।

उक्त गैर अनुमोदित योजना में बिना एकीकरण कराए दोनों भू खंडो को सम्पूर्ण सेटबेक्स कवर कर, प्रत्येक फ़्लोर पर रोड सीमा में 3 फिट की बालकनियाँ निकाल कर 181.55 वर्ग गज मैं बेसमेंट व 4 मंजिला व्यावसायिक निर्माण कुल 32 कमरों का हॉस्टल के निर्माणाधीन को पूर्व में नोटिस जारी किया गलेकिन निर्माण कर्ता द्वारा अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया । उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण प्रवर्तन तकनीकी टीम से कराया जो असन्तोषजनक पाया गया। इसी तरह जोन छह में ढेहर के बालाजी , भवानी निकेतन के पास, सीकर रोड पर अवस्थित अनुमोदित योजना स्कीम न. 3 परसराम नगर के प्लॉट में आगे की तरफ जीरो सेटबैक तथा पीछे साइड मे सेट बैक का वॉयलेशन करते हुए करीब 280 वर्ग गज में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर व्यवसायिक बिल्डिंग को ईंटो की दीवार बनाकर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

इस प्रकरण में जेडीए अधिकारियों ने बताया कि नियमों के खिलाफ लगातार हो रहे अवैध निर्माण को देखते हुए 2019 से अब तक 90 अवैध बिल्डिंग्स में सीलिंग की कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जा चुकीं हैं ।