ज्ञानवापी केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला



इलाहाबाद:- वाराणसी ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की इजाजत दे दी है.दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग की मांग कोर्ट से की गई थी.कोर्ट ने परमिशन देते हुए कहा है कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए.

कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि ASI कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगा सकता है. कोर्ट ने ये आदेश
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ASI साइंटिफिक सर्वे करे तो शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. बिना किसी नुकसान के साइंटिफिक सर्वे पूरा किया जाए.