THE BIKANER NEWS:-बीकानेर के नोरंगदेसर में कल माननीय प्रधानमंत्री की सभा करेंगे है।उनकी सुरक्षा के लिए सभी एजेंसियां और पुलिस प्रसाशन एक्टिव मोड़ पर है।अभी जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने एक आदेश जांरी किया है। उन्होंने कहा के संज्ञान में आया है कि इस दौरान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उक्त प्रस्तावित यात्रा के दौरान ड्रोन कैमरे के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। जिससे लोक शांति भंग
होने और कानून व्यवस्था बाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवम दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए। बीकानेर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में विना सक्षम स्वीकृति / सहमति के ड्रोन कैमरे उडाने पर प्रतिबंध हेतु (Anti drone Measures) निषेधाज्ञा लागू करता हूँ। और कहा की मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
यह आदेश दिनांक 06.07.2023 रात्रि 10:00 बजे से दिनांक 09.07.2023 प्रातः 10:00
बजे तक बीकानेर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।और सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए है इस कज तुरन्त पालना करे और सभी को सूचित करें