THE BIKANER NEWS:-बीकानेर;-अपर सत्र न्यायाधीश संख्या चार ने 20 साल पुराने बंगला नगर में प्रभुत्व शर्मा हत्याकांड के 12 लोगों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। जमीन विवाद में युवक को फोर व्हीलर से कुचला गया था।
बंगला नगर निवासी परिवादी शेरसिंह राजपूत ने 22 अगस्त, 03 को नयाशहर थाना पुलिस को पर्चा बयान में बताया कि 22 अगस्त को वह अपने घर पर था। प्रभुत्व शर्मा सहित फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले सात-आठ अन्य लोग भी थे। सभी की मोटरसाइकिलें घर के बाहर खड़ी थी। सुबह करीब 11 बजे घर के सामने बाड़े के पास वाली खुली जमीन पर विजय पलाना, सहीराम फौजी, कैलाश पारीक व अन्य लोगों ने कब्जा करने के लिए चारदीवारी बनानी शुरू की। शेरसिंह और उसके भाई ओमसिंह ने मना किया तो काम रोक दिया और चले गए।
लेकिन, दोपहर डेढ़ बजे पिकअप, बोलेरो और महेन्द्रा गाड़ियों में हथियारों से लैस होकर आए और जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, फायर किए। परिवादी और उसके साथी जान बचाकर घर भागे तो आरोपी भी अंदर घुस गए और पत्थर फेंके। सहीराम और विजय के कहने पर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। सहीराम तेजी ने तेजी से गाड़ी चलाते हुए कुचलने की कोशिश।
इस दौरान गाड़ी वहां खड़े प्रभुत्व शर्मा के ऊपर से निकल गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 22,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 15 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इनको सुनाई सजा: मालासर निवासी गोविन्दराम, पलाना निवासी सहीराम फौजी व विजयपाल, पारीक चौक निवासी कैलाश पारीक, बासी निवासी हरिराम उर्फ रामा व आसूराम, बंगला नगर निवासी हेतराम, प्रेमचंद, धर्माराम, सिनियाला निवासी रामचन्द्र, हनुमानगढ़ निवासी सुमन प्रकाश, बादनूं निवासी श्रवणराम