बीकानेर, 13 जुलाई। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 8 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित किए गए हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि देशनोक स्थित बैद मेडिकल एंड जनरल स्टोर एवं मेहाई फार्मेसी के अनुज्ञापत्र 5 दिनों के लिए, सारूण्डा स्थित महादेव मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 8 दिनों के लिए, बीकमपुर स्थित सतगुरु मेडिकल स्टोर, तेजरासर स्थित वीर बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बज्जू स्थित जंभेश्वर मेडिकल स्टोर, शेरेरा स्थित मां ब्रह्माणी मेडिकल एंड जनरल स्टोर तथा लुणकरनसर स्थित शक्ति मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 10 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।