पीएफआई को केंद्र सरकार ने घोषित किया गैरकानूनी संस्था, लगाया 5 साल का बैन

THE BIKANER NEWS:-

केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को बैन कर दिया है. PFI को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी. हाल ही में NIA और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थीं. गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया. पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है. 

PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है. 

 22 सितंबर और 27 सितंबर को NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने PFI पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी. पहले राउंड की छापेमारी में 106 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे. दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए. जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले. इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी. जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने PFI पर बैन लगाने का फैसला किया है. 

पीएफआई को केंद्र सरकार ने घोषित किया गैरकानूनी संस्था, लगाया 5 साल का बैन
देश के छह राज्यों में मंगलवार को PFI के विभिन्न ठिकानों पर की गई कार्रवाई के दौरान उसके 90 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया.उसके सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैरकानूनी घोषित कर दिया है. केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक गजट में भी प्रकाशित किया है.