भ्रूणहत्या मे लिप्त मेडिकल स्टोर पर हुई कार्यवाही
जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अबरार पंवार के नेतृत्व मे खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुनील हर्ष और जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक महेंद्र सिंह चारण, औषधि नियंत्रक विभाग के औषधि निरीक्षक महेश कुमार एवं नवीन कुमार और जामसर थाना पुलिस के एएसआई ग्यारसीलाल मीणा की संयुक्त टीम ने खारा मे चला रहे मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही की।
खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुनील हर्ष ने बताया कि जिले के घटते लिंगानुपात पर चिंता जताते हुए जिला कलेक्टर महोदय ने भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले एवं अवैध गर्भपात कराने वालों के खिलाफ कारवाई के निर्देश दिए थे। जामसर थाने के अंतर्गत आने वाले खारा मे नेशनल हाईवे पर मेडिकल स्टोर के संचालक के द्वारा अवैध रूप से नशीली दवाइयां और गर्भपात कराने वाली प्रतिबंधित दवाइयां बेचने की शिकायत ग्रामीणों से मिली थी। जिसपर संज्ञान लेते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक को गर्भपात कराने वाली प्रतिबंधित दवाइयां बेचते रंगेहाथों दबोचा। मौके पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिला एवं मेडिकल स्टोर संचालक उक्त प्रतिबंधित दवाइयों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उक्त मेडिकल स्टोर संचालक के खारा मे निवास स्थान पर भी टीम द्वारा छापा मारा गया।
गौरतलब है कि एमटीपी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर ही कानून के दायरे में आने वाली परिस्थितियों में ही गर्भपात करवा सकता है लेकिन बहुत से झोलाछाप और मेडिकल स्टोर संचालक अवैध रूप से गर्भपात करवाते हैं जो कि हत्या के बराबर संगीन अपराध है। अवैध गर्भपात करवाने की स्थिति में गर्भवती महिला की जान जाने का अधिक खतरा होता है एवं इसके कारण लिंगानुपात पर भी दुष्प्रभाव पडता है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अबरार पंवार ने आमजन से ऐसे अवैध गर्भपात कराने वाले एवं प्रतिबंधित नशीली दवाओं का व्यापार करने वाले लोगों से बचने की सलाह दी है एवं लिंग परीक्षण करने वाले अवैध गर्भपात कराने वालों की सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को देने की अपील की है ताकि विभाग उचित कारवाई कर सके।