Bikaner: हत्या के प्रयत्न के आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10000/- से किया दण्डित,विधार्थियों के द्वारा मंचित फौजदारी मूटकोर्ट के अन्तर्गत सुनाया फैसला

THE BIKANER NEWS:- बीकानेर,, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश, बीकानेर श्री माधव पारीक ने स्टेट बनाम नवाज व अन्य के मामले में मुलजिमान नवाज व परता राम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 34 प्राण घातक हमले के एक मामले में दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास एवम् 10000/- रूपये आर्थिक जुर्माने से दण्डित किया तथा सह-अभियुक्त महिराम के खिलाफ जुर्म साबित न होने पर उसे उन्मोचित किया। इस मामले में स्टेट की ओर से लोक अभियोजक इशिका तथा एडवोकेट कैलाश तथा बचाव पक्ष की ओर से वकील शुभम सुथार एवं कोमल दाधिच ने पैरवी की ।
यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को ब.ज.सि रामपुरिया जैन विधि महाविद्यालय के विधार्थियों के द्वारा मंचित फौजदारी मूटकोर्ट के अन्तर्गत स्टेट बनाम नवाज व अन्य में सुनाया गया। मूटकोर्ट के द्वारा विधि विधार्थियों ने अतिथियों के समक्ष एक बारगी न्यायालय का माहौल पैदा कर दिया। मामले को जींवत रूप देने के लिए न्यायाधीश, वकील, गवाहों, स्टेनों, अभियुक्त, पुलिस, डाॅक्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा अन्य सभी न्यायिक कर्मचारीयों की भूमिका विधि विधार्थियों के द्वारा ही निभायी गयी।
महाविद्यालय के प्राचार्य डाॅ अनन्त जोशी ने मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मांडवी राजवी ADJ को पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया व महाविद्यालय की व्याख्याता श्रीमती सुनीता लुणिया ने माला पहनाकर स्वागत किया गया।
मूटकोर्ट के प्रारम्भ में महाविद्यालय के डाॅ रीतेश व्यास ने मूट कोर्ट के संक्षिप्त तथ्यों के बारे में सभी विद्यार्थियों व अतिथियों को जानकारी दी व मूट कोर्ट में भाग लेने वाले सभी पात्रों का परिचय करवाया।
इस मूटकोर्ट में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मांडवी राजवी ADJ ने पुरे मामले का अवलोकन किया।
राजवी मैडम ने छात्रों को एवम् विधि व्याख्यातागणों को इस मूटकोर्ट के सफलता पूर्वक एवं शानदार मंचन पर बधाई दी एवम् छात्रों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मूट कोर्ट का ऐसा मंचन उन्होंने नहीं देखा साथ ही कानून की पेचिदगियों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित किया तथा कहा कि इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से अधिवक्ता व्यवसाय को शुरू करने वाले विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। इस तरह के आयोजन विधि विधार्थियों के हितार्थ आवश्यक है। ताकि विद्यार्थी अपना वकालात का पेशा आरम्भ करें तो उन्हें किसी तरह की हिचकिचाहट न रहें । उन्होंने कहा कि विधि के क्षेत्र में सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है, जो कि इन मूट कोर्ट के माध्यम से विधार्थियों को मिलता है। राजवी मैडम ने सम्पूर्ण मूट कोर्ट का बारिकी से निरीक्षण करते हुए मूट कोर्ट के सभी पात्रों के अभिनय की सराहना की।
महाविद्यालय के व्याख्याता, डाॅ. पियुष किराडू, श्री पवन सारस्वत एवं श्री राकेश रंगाा के निर्देशन में मंचित इस मूट कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में माधव पारीक एवं श्रीमती निर्मला सोनी, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के रूप में चैताली मारू पेशकार के रूप में ग्रेसी गर्ग, स्टेनो अंजली डारट, सहायक कर्मचारी के रूप में गोविन्द कुमावत, मुस्तगीस जगदीश के रूप में दिवान सिंह, अभियुक्त के रूप में नवाज एवं सुनील, सह अभियुक्त के रूप में तौसिफ, अभियोजन पक्ष के वकील के रूप में क्रमशः ईशिका एवं कैलाश बचाव पक्ष के वकील की रूप में शुभम सुथार एवं कोमल दाधिच थानाधिकारी के रूप में भारत भूषण, काॅन्स्टेबल के रूप में दयाराम कूकणा डाॅक्टर के रूप में पूजा जोशी, गवाहों के रूप में, होमदत्त, मोनिका सैनी, ममता, के रूप में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।
डाॅ शराफत अली द्वारा अतिथियों एवं आगन्तुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
कार्यक्रम में महाविद्यालय के व्याख्याता डाॅ राकेश धवन, श्री श्याम नारायण रंगा, श्रीमती अंजुमन उस्ता, श्रीमती चेतना ओझा, सुश्री राजश्री सुथार सहित समस्त व्याख्याताओं एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागीता की।
प्राचार्य
Join whtsapp group👇👇