Movie prime

Rajasthan News: राजस्थान में 41 से 45 वर्ष आयु लोगों को हो गई बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 3000 रुपए महीना पेंशन 

राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ‘राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना' 2024 के तहत हर महीने 3000 रुपए की पेंशन देने की नई योजना लेकर आई है। प्रदेश में 41 से 45 वर्ष आयु के लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
 
 RAJASTHAN NEWS, NEW PENSION SCHEME
इस प्रकार उठाएं इस योजना का लाभ 

Rajasthan New Pension Scheme: राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार 41 से 45 वर्ष के लोगों की आयु वाले लोगों के लिए नई पेंशन योजना लेकर आई है। इस नई योजना के तहत सरकार हर महीने 3000 रुपए पेंशन देगी। इस योजना का लाभ 41 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति उठा सकते हैं।

राजस्थान सरकार यह पेंशन स्कीम राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 के तहत शुरू की है। इस योजना को केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर राजस्थान प्रदेश में शुरू किया गया है। 

41 से 45 वर्ष आयु वाले उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ‘राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना' 2024 के तहत हर महीने 3000 रुपए की पेंशन देने की नई योजना लेकर आई है। प्रदेश में 41 से 45 वर्ष आयु के लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार प्रदेश में 41 से 45 वर्ष आयु के स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों व असंगठित श्रमिकों को अब 60 वर्ष की उम्र होने पर 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी।

इस प्रकार उठाएं इस योजना का लाभ 

अगर आपकी आयु 41 से 45 वर्ष के बिच है और आप ऊपर बताई गए वर्गों में शामिल हैं तो आप भी राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 60 वर्ष की आयु तक प्रत्येक महीना 100 रुपए जमा कराने पड़ेंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के दायरे में 41 से 45 वर्ष आयु के 15 हजार रुपए से कम मासिक आय वाले असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार आ सकेंगे। इसके अलावा इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। 

जो व्यक्ति सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कर्मचारी भविष्य निधि, एनपीएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं वह व्यक्ति और आयकरदाता इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। हालांकि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन को वृद्धावस्था पेंशन से अतिरिक्त रखा है।