EVM और VVPAT मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

THE BIKANER NEWS:- EVM-VVPAT मामले में सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि ईवीएम पर मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए उसके वोट और VVPAT की पर्चियों की 100 प्रतिशत गिनती करवाई जानी चाहिए.
EVM-VVPAT मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों के साथ वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों का मिलान वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने समेत सभी मांग खारिज कर दी हैं. उसने कहा कि हम दो निर्देश दे रहे हैं. सिंबल लोडिंग यूनिट सील की जाएं और कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएट पूरी तरह से चेक की जाएं. कई संगठनों ने याचिका दाखिल की थी कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी किया जाए. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले में सुनवाई की है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई और चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टता दिए जाने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में शुचिता होनी चाहिए.
चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता होनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह एक चुनावी प्रक्रिया है. इसमें पवित्रता होनी चाहिए. किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ संभावनाएं बनती हैं, वह नहीं किया जा रहा है.