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मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज,जज ने एक शब्द कहा “डिसमिस”

मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका आज सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी है।सेशन कोर्ट जज आरपी मोगरा गुरुवार को कोर्ट में आये और इस याचिका पर बस एक ही शब्द का “डिसमिस” यानी खारिज।जज ने इस पर 13 अप्रेल को दोनों तरफ की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख दिया था।इस मामले पर राहुल ने रोक लगाने की याचिका अपील की थी।अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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