
THE BIKANER NEWS:-बीकानेर 2 जुलाई:- बीकानेर के नयाशहर थाने में कल सोमवार को नए कानून के तहत मुकदमे दर्ज करने का खाता खुला। कल सवारियों को लेकर रोडवेज और लोक परिवहन की बसों के परिचालकों में मारपीट हो गईं। सवारियों की टाइमिंग को लेकर पुगल फाटे पर दोनों में विवाद हो गया और फिर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहला मुकदमा बंग्ला नगर निवासी रोडवेज बस के परिचालक दिलीप कुमार की और से दर्ज हुआ है। दिलीप कुमार की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वह सोमवार को सुबह परिवहन श्रीगंगानगर वाया अनूपगढ़ होते हुए जाने वाली
बस लेकर पूगल फांटे पहुंचा था। चालक अशोक साहू भी उसके साथ था। इस दौरान उसके बाद में चलने वाली लोक परिवहन की बस भी पूगल फांटे
पहुंच गई। उसमें सवाल बरकत अली ने सवारियां लेने से मना किया और झगड़ने लगा उसने अपने पुत्र इरफान को बुला लिया दोनों ने मिलकर दिलीप और चालक अशोक के साथ मारपीट की। आरोपी
की इरफान ने चाय के टोपिये से लोहे का कड़ा निकालकर दिलीप के सिर में मारा जिससे गहरी चोट लगी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
दूसरे पक्ष के लूणकरणसर निवासी इरफान
की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वह परिहार बस सर्विस में ऑपरेटर है जो परिवहन लोक सेवा की बस है। सोमवार।को उनकी बस पूगल फांटे पर पहुंची थी। वहां।रोडवेज बस का परिचालक दिलीप निर्धारित।समय के बावजूद सवारियां ले रहा था। उसे मना
किया तो वह तैश में आ गया। उसने धक्का
देकर गिरा दिया और मारपीट की। पिता बरकत।ने भी मना किया तो उनसे भी मारपीट की और सोने की चेन व 2200 छीन लिए। जान से।मारने की धमकी दी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।