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आमजन के आवागमन पर यहां लगाया प्रतिबंध जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

THE BIKANER NEWS.  जैसलमेर 29 दिसम्बर। जिले में उप तहसील मोहनगढ स्थित सुथार मण्डी के 27 बीडी क्षेत्र में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक अनियंत्रित पानी एवं गैस निकलने से आपदा की स्थिति उत्पन्न होने की अशंका को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की निषेधाज्ञा धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयेाग करते हुए जिसके फलस्वरुप आमजन एवं जन साधारण की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न सकता है। इसलिए इस सुथार मण्डी के 27 बीडी के आस-पास के क्षेत्र में आमजन के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुथार मण्डी के 27 बीडी के क्षेत्र में जहां बोरवेल से हो रही पानी की अनियंत्रित निकासी की स्थिति से 500 मीटर की परिधि में आम नागरिकों का आगामी आदेशों तक प्रवेश निषेध रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्व भारतीय न्यास संहिता की धारा 223 के प्रावधानों के तहत अभियो चलाया जा सकेगा।

आदेशानुसार उन्होंने यह भी आगाह किया हे कि बहता पानी या हो रही गैस के रिसाव के कारण उनके पशुधन को या व्यक्ति को नुकसान हो सकता हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को यह ध्यान रखना है कि उस पानी के पास कम से कम 500 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति नहीं जाए।

 

 

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