
THE BIKANER NEWS:- बीकानेर,परिवादी ने कहा कि चिकित्सा विभाग बीकानेर अपनी एक गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, खंड नोखा क्षेत्र में कर्मचारी से बिना अनुबंध नौकरी करवाई गयी हैं जिस प्रकार परिवादी द्वारा पूर्व में भी जिला कलेक्टर बीकानेर व राजस्थान सरकार को अवगत कराया जा चुका हैं अतः सीएमएचओ बीकानेर द्वारा अपनी गलतियों को छुपाने का अनगिनत प्रयास किया गया हैं अनुबंध पर धोखाधड़ी से हस्ताक्षर हेतु भी परिवादी द्वारा फोरेंसिक जाँच हेतु प्रार्थना पत्र लिखा गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के पत्रांक:— 41160 दिनांक:— 27/06/2024 के जरिए विभागीय जाँच हेतु आदेश भी पारित किया गया था ।
अतः सीएमएचओ बीकानेर के आदेश क्रमांक:— सीएमएचओ /संस्था/2024/5446 दिनांक:— 20/08/2024 को जाँच टीम गठित की गयी थी जिसमें कनिष्ठ विशेषज्ञ (टी.बी.)जिला क्षय निवारण केन्द्र, बीकानेर, खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नोखा व सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय का चयनित किया गया था। परिवादी के अनुसार कार्यालय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को अवगत करवाने हेतु सीएमएचओ बीकानेर के क्रमांक:— सीएमएचओ/ संस्था/2024/7958 दिनांक:— 13/11/2024 के जरिए वस्तुस्थिति/ तथ्यात्मक गलत प्रस्तुत की गयी हैं अतः राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के परिवाद क्रमांक- 122405321418230 के सन्दर्भ में दिनांक:— 18/12/2024 को सीएमएचओ बीकानेर द्वारा प्रेषित किया गया हैं कि वादी द्वारा दर्ज पूर्व शिकायत पर इस कार्यालय के पत्रांक 5446 दिनांक 20-08-2024 से डॉ. सी एस मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यी जांच समिति का गठन कर जांच करवाई गयी हैं
जिसके प्रतिउत्तर में परिवादी द्वारा नये परिवाद दर्ज संख्या— 122405321619300 में प्रेषित पत्र दिया हैं कि परिवादी का अनुबंध हुआ ही नहीं तो परिवादी संविदाकर्मी कैसे हो सकता हैं? डॉ. सी.एस.मोदी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया गया हैं कि एनजीओ व आरएमआरएस के अनुबंध शामिल हैं तो परिवादी को शक है कि डॉ. सी.एस.मोदी किसी प्रलोभन या दबाव में आकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं क्योंकि एनजीओ के अनुबंध में मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं जबकि मेरे सहकर्मी के हस्ताक्षर हैं और आरएमआरएस के अनुबंध में signed by first party signatory के स्थान पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हस्ताक्षर हैं जबकि चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को हस्ताक्षर signed by authorized of the second party के स्थान पर करने थे इस आधार पर अनुबंध वहीं खारिज हो जाता हैं
अतः दिनांक:— 13/08/2019 को 12:52 pm पर सरकारी ई— मेल से परिवादी को परिवादी की ई— मेल आईडी पर परिवादी के अनुबंध की प्रति ई— मेल की गयी हैं अतः उक्त प्रकरण को दिनांक:— 17/01/2025 को परिवादी द्वारा ज़िला कलेक्टर बीकानेर को जरिए ई— मेल 11:15 am पर व पीजी पोर्टल के परिवाद क्रमांक- GOVRJ/E/2025/0000327 दिनांक:— 17/01/2025 के जरिए प्रार्थना-पत्र सहित अवगत करवाया जा चुका हैं।