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बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं लगेगा कोई अस्थाई बाजार


बीकानेर, 29 नवंबर। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने अस्थाई रूप से संचालित बाजारों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कड़ाई से इनकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
संभागीय आयुक्त ने रतन बिहारी पार्क के अस्थाई बाजार में हुई आगजनी की घटना के मद्देनजर संभाग के समस्त जिलों में अस्थाई तथा मौसमी बाजारों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बिना सक्षम स्वीकृति के कोई भी बाजार नहीं लगाया जाएगा। यहां फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यातायात, पार्किंग की पर्याप्त सुविधा, फायरप्रूफ टैन्ट को प्राथमिकता, सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त गार्ड्स लगाना जाना तथा अस्थाई बाजारो में आने-जाने हेतु आगमन व प्रस्थान हेतु पर्याप्त गेट होना अनिवार्य होगा।

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