
THE BIKANER NEWS:-बीकानेर 30 जुलाई:- बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में फर्जी तरीके से किसी अन्य की जमीन अपने नाम करने के मामले में कोर्ट के आदेशों के बाद भी लोकसेवकों की मिली भगत की वजह से मालिक को नही मिल रही है अपनी जमीन। इस बाबत प्रार्थी के पिता रामनिवास पुत्र जयचन्द लाल ने शासन सचिव के नाम पत्र लिखकर उचित कार्यवाही की मांग की है। प्राथि ने लिखे पत्र में बताया की ग्राम मढ़ तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 722 में 1.71 हैक्टर व खसरा 677 में 2.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 723 में 6.43 हैक्टर कुल 10.56 हैक्टर का फर्जी कूटरचित
बैयनामा दिनांक 09.05.2011 को तैयार किया गया जिसको प्रार्थी के पिता ने
माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 बीकानेर में दावा न.दी. 49/2013 अनुवानी रामनिवास बनाम रलदूराम आदि प्रस्तुत किया जो दिनांक 19. 07.2013 को स्वीकार होकर माननीय न्यायालय ने उक्त फर्जी कूटरचित मुख्त्यारनामा दिनांक 26.04.2011 व बैयनामा दिनांक 09.05.2011 को शून्य,प्रभावहीन घोषित किया जिसका अंकन उपपंजीयक कार्यालय कोलायत में दिनांक 19.07.2013 को नोट अंकित किया गया इसके बावजूद श्रीमान राजस्व तहसीलदार
कोलायत व हल्का पटवारी मढ़ ने उक्त फर्जी कूटरचित बैयनामें का फर्जी कूटरचित इन्तकाल संख्या 590 दिनांक 15.04.2022 को रलदूराम के नाम दर्ज कर उनके वारिसान के नाम इन्तकाल संख्या 591 दिनांक 19.04.2022 दर्ज कर तत्कालीन उपपंजीयक व राजस्व तहसीलदार कोलायत सुल्तानसिंह ने अपने दामाद मनोज सिंह पुत्र राजवीरसिंह के नाम फर्जी कूटरचित बैयनामा करवा लिया तथा उसका इन्तकाल संख्या 596 दिनांक 05.05.2022 दर्ज किया को निरस्त फरमाकर उक्त भूमि पुनः प्रार्थी के पिता रामनिवास के नाम दर्ज की जावे तथा माननीय न्यायालय।अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 बीकानेर के आदेश दिनांक 19.07.2013 की पालना सुनिश्चित कर माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले लोकसेवकों के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्यवाही कर न्याय दिलावे
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी हर्षवर्धन पुत्र श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी पारीक चौक बीकानेर का है जो कि प्रार्थी के पिता के रामनिवास के नाम ग्राम मढ़ में खसरा नम्बर 722 में 1.71 हैक्टर व खसरा 677 में 2.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 723 में 6.43 हैक्टर कुल 10.56 हैक्टर बीघा कृषि भूमि स्थित है उक्त भूमि को हड़पन्ने के पृथ्वीसिंह पुत्र राजूसिंह जाति राजपूत निवासी कोलायत जिला बीकानेर ने दिनांक 26.04.2011 को प्रार्थी के पिता उक्त रामनिवास के फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त पृथ्वीसिंह ने फर्जी कूटरचित उक्त भूमि हड़पन्ने के लिये मुख्त्यारनामा तैयार किया तथा रलदूराम पुत्र चन्दगीराम जाति कुम्हार निवासी भूना जिला फतेहाबाद हरियाणा के पक्ष में दिनांक 09.05.2011 को उक्त फर्जी मुख्त्यारनामें के आधार पर उक्त पृथ्वीसिंह ने फर्जी कूटरचित बैयनामा करवाया जिसकी जानकारी प्रार्थी के पिता रामनिवास को होने पर उक्त फर्जी
कूटरचित बैयनामें को निरस्त करवाने के लिए माननीय अपर जिला न्यायाधीश
संख्या 4 बीकानेर में वाद संख्या 49 / 2012 अनुवानी रामनिवास बनाम रलदूराम
आदि चला जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 19.07.2013 को उक्त फर्जी
मुख्त्यारनामा व दिनांक 09.05.2011 को उपपंजीयक कार्यालय कोलायत में
निस्पादित. फर्जी कूटरचित बैयनामा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 234 पृष्ठ संख्या 16 कम सं. 2010004416 व अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 614 के पृष्ठ संख्या 59 से 67 पर पंजीबद्ध किया गया था को शून्य व प्रभावहीन घोषित किया जाकर प्रार्थी के पिता के हक में डिकी जारी की गई, प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय डिकी उपपंजीयक कार्यालय कोलायत में प्रस्तुत करने पर उक्त फर्जी कूटरचित वैयनामा दिनांक 09.05.2011 पर बैयनामा शून्य व प्रभावहीन होने का नोट अंकित किया तथा उसकी सूचना दिनांक 30.03.2017 को माननीय न्यायालय अपर जिला व सेंशन
न्यायालय संख्या 4 बीकानेर को लिखित में उपपंजीयक कोलायत द्वारा दी गई
इसके बावजूद श्रीमान राजस्व तहसीलदार कोलायत व हल्का पटवारी मढ़ ने उक्त
फर्जी कूटरचित बैयनामें का फर्जी कूटरचित इन्तकाल संख्या 590 दिनांक 15.04. 2022 को रलदूराम के नाम दर्ज कर उनके वारिसान के नाम इन्तकाल संख्या 591 दिनांक 19.04.2022 दर्ज कर तत्कालीन उपपंजीयक व राजस्व तहसीलदार कोलायत सुल्तानसिंह ने अपने दामाद मनोज सिंह पुत्र राजवीरसिंह के नाम फर्जी कूटरचितबैयनामा करवा लिया तथा उसका इन्तकाल संख्या 596 दिनांक 05.05.2022 दर्ज किया जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने जरिये परिवाद पुलिस थाना कोलायत मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0081 / 2024 जुर्म अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादस दर्ज करवाई लेकिन अनुसंधान अधिकारी ने अभी तक न तो उक्त
फर्जी कूटरचित दस्तावेज जब्त किये है न ही मुल्जिमान को गिरफतार किया गया है
महज खाना पूर्ति की जा रही है उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश से
निरस्त फर्जी कूटरचित बैयनामा दिनांक 09.05.2011 को दुरूप्योग तहसील के
सर्वोच्च पद पर आसीन तहसीलदार तत्कालीन सुल्तानसिह हल्का पटवारी मढ़ व मनोज सिंह व रलदराम के वारिसान सर्वोच्च पद पर आसीन तहसीलदार तत्कालीन सुल्तानसिह हल्का पटवारी मढ़ व दिनांक 09.05.2011 को दुरूप्योग तहसील के मनोज सिंह व रलदूराम के वारिसान मुल्जिम संख्या 3 ता 8 व गवाह विकास कुमार व पंकज कुमार चौहान ने मिलकर षडयंत्र रचकर सदोष लाभ उठाया है तथा प्रार्थी व प्रार्थी के पिता को सदोष हानि कारित की है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के पिता रामनिवास पुत्र जयचन्द लाल के नाम ग्राम मढ़ तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 722 में 1.71 हैक्टर व खसरा 677 में 2.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 723 में 6.43 हैक्टर कुल 10.56 हैक्टर का फर्जी कूटरचित बैयनामा दिनांक 09.05.2011 को तैयार किया गया जिसको प्रार्थी के पिता ने माननीय न्यायालय अपर जिला।न्यायाधीश संख्या 4 बीकानेर में दावा न दी. 49 / 2013 अनुवानी रामनिवास बनाम रलदूराम आदि प्रस्तुत किया जो दिनांक 19.07.2013 को स्वीकार होकर माननीय।न्यायालय ने उक्त फर्जी कूटरचित मुख्त्यारनामा दिनांक 26.04.2011 व बैयनामा दिनांक 09.05.2011 को शून्य, प्रभावहीन घोषित किया जिसका अंकन उपपंजीयक
कार्यालय कोलायत में दिनांक 19.07.2013 को नोट अंकित किया गया इसके बावजूद श्रीमान राजस्व तहसीलदार कोलायत व हल्का पटवारी मढ़ ने उक्त फर्जी कूटरचित बैयनामें का फर्जी कूटरचित इन्तकाल संख्या 590 दिनांक 15.04.2022 के।रलदूराम के नाम दर्ज कर उनके वारिसान के नाम इन्तकाल संख्या 591 दिनांक 19.04.2022 दर्ज कर तत्कालीन उपपंजीयक व राजस्व तहसीलदार कोलायत सुल्तानसिंह ने अपने दामाद मनोज सिंह पुत्र राजवीरसिंह के नाम फर्जी कूटरचित बैयनामा करवा लिया तथा उसका इन्तकाल संख्या 596 दिनांक 05.05.2022 दर्ज किया को निरस्त फरमाकर उक्त भूमि पुनः प्रार्थी के पिता रामनिवास के नाम दर्ज।की जावे तथा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 बीकानेर के आदेश दिनांक 19.07.2013 की पालना सुनिश्चित कर माननीय न्यायालय क अवमानना करने वाले लोकसेवकों के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्यवाही कर प्रार्थी पीड़ित को न्याय दिलावे |