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सड़क पर ईद की नमाज पढ़ी, 1700 पर FIR:सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप

कानपुर :- 22 अप्रैल को ईद पर यहां हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे।

कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 थानों में FIR दर्ज हुई है। पुलिस का आरोप है कि रोक के बावजूद 22 अप्रैल को जाजमऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह बेनाझाबर के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी गई। जाजमऊ में 200 से 300, बाबूपुरवा में 40 से 50, बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं।

पीस कमेटी ने कहा था- सड़क पर न पढ़ें नमाज
बेगमपुरवा चौकी प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया- ईद से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें इलाके के लोगों को बताया गया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी।
यह भी बताया गया था कि अगर भीड़ होने के कारण किसी नमाजी की नमाज छूट जाती है, तो उसकी नमाज दोबारा पढ़वाने का इंतजाम पुलिस की ओर से किया जाएगा।

कई लोगों ने मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी, लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी तो कुछ लोगों ने सड़क पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया।

धारा-144 लागू थी, इसका पालन नहीं किया गया
22 अप्रैल को ईद के दिन सुबह 8 बजे ईदगाह में नमाज शुरू होने से ठीक पहले अचानक हजारों की भीड़ ईदगाह के सामने सड़क पर जमा हो गई। रोक के बावजूद सभी ने सड़क पर चटाई बिछाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, इसके बाद भी वे नहीं माने।
इस दौरान जिले में धारा-144 भी लागू थी। इसके चलते चौकी प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने ईदगाह कमेटी के सदस्यों और वहां नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज से सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान की जा रही है।
इन धाराओं में दर्ज की गई रिपोर्ट
बाबूपुरवा पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ धारा-186 (सरकारी काम में बाधा डालना, धारा-188 (धारा-144 का उल्लंघन कर भीड़ जुटाना), धारा-283 (भीड़ जुटाकर रास्ता रोकना), धारा- 341 (सदोष अवरोध) और लोक सेवा में बाधा डालना और धारा- 353 के तहत केस दर्ज किया है।

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