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बीकानेर

एसीबी कोर्ट ने झूठे मुकदमे में लियाकत अली को दोषमुक्त माना, मामले की पैरवी युवा अधिवक्ता संजय व्यास ने की

THE BIKANER NEWS:-राज्य बनाम भंवरी कंवर आदि झूठे मामले में आरोपियों को
न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय,बीकानेर ने दोषमुक्त कर दिया है,दिनांक 05 अप्रैल 23, शुक्रवार को हुई सुनवाई में
सहायक निदेशक अभियोजक तथा आरोपी लियाकत अली मय अधिवक्ता श्री संजय व्यास उपस्थित थे

ज्ञातव्य रहे कि भंवरी कंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत बालेरा वगैरा पर यह आरोप लगाया गया कि नरेगा के अन्तर्गत बनने वाली तीन सड़कों के निर्माण में अत्यन्त घपलेबाजी हुई है। इस परिवाद पर एसीबी में प्राथमिकी दर्ज हुई तथा भंवरी कंवर और लियाकत अली के विरूद्ध धारा 13 (1) (सी) (डी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 सपठित धारा 120 बी भा०द्र०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत हुए तो वहीं मदनसिंह तथा मनोज कुमार जो तत्समय ग्रामसेवकों के पद पर नियुक्त थे, के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। प्रकरण के विचारण के दौरान भंवरी कंवर की मृत्यु हो गई जिसके विरुद्ध दिनांक 16.02.2023 को कार्यवाही बन्द की गई। अब इस प्रकरण में केवल अभियुक्त लियाकत अली शेष रहता है जो तत्समय संयत समिति, सुजानगढ़ में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था। निवारण आरोप बहस सुनी गई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह पत्रावली में सड़कों के निर्माण को लेकर सीन विरोधाभासी जांच रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट में सड़क निर्माण में प्रयुक्त वस्तु को लेकर जो आमत्ति प्रकट की गई है, वह किसी अन्य रिपोर्ट में नहीं है और न ही कोई उपयुक्त आधार बताया गया है। उन्होंने यह बहस की है कि सड़क निर्माण उपयुक्त रूप से किया गया है और इस संदर्भ में किसी प्रकार भ्रष्टाचार की कोई लापरवाही नहीं हुई है।

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