
THE BIKANER NEWS:- सीबीएसई ने स्कूलों की मान्यता नियम-2018 को संशोधित किया गया है। इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस संबंध में सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है।
मान्यता नियमों – 2018 के चैप्टर-12 के अनुच्छेद 12.1.2 में 5 लाख की फाइनेंशियल-पैनल्टी के नियम को संशोधित किया गया है। संशोधन के अनुसार अब पेनल्टी का निर्धारण विद्यालय द्वारा नियमों के उल्लंघन की सीमा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
सीबीएसई ने मान्यता नियमों- 2018
के चैप्टर-11 में अनुच्छेद 11.7.16
A जोड़ा है। इस अनुच्छेद के अनुसार
विद्यालय निरीक्षण के दौरान वांछित
दस्तावेज, रेकॉर्ड्स तथा सबूत उपलब्ध
करवाना होगा। नए अनुच्छेद के अनुसार निरीक्षण दल विद्यालय भवन के किसी भी भाग में निर्बाध निरीक्षण का अधिकार रखता है। चैप्टर-12 में अनुच्छेद 12.2.17 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार विद्यालय निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल के कार्य में
व्यवधान उत्पन्न करने पर एक्सट्रा पैनल्टी का प्रावधान लागू किया गया है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि हाल ही में सीबीएसई ने देश के कई राज्यों में औचक निरीक्षण किए गए थे, निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताए पाई गई थी