Jaisalmer

स्वर्णनगरी के कंडियाला गांव में सरकारी भूमि के अतिक्रमी को 3 माह की सजा 50 गुना जुर्माना और फसल नीलाम के आदेश जारी हुए

THE BIKANER NEWS. जैसलमेर (कैलाश बिस्सा) स्वर्णनगरी के ग्राम पंचायत के कंडियाला गांव में आखिर सरकारी भूमि को अतिक्रमी से जिला प्रशासन ने मुक्त करवा लिया बीते सप्ताह 21 बार तहसीलदार से जिला प्रशासन मुख्य सचिव शिकायती पत्र के बाद भी अतिक्रमण से कब्जा मुक्त करवाने में असफल जिला प्रशासन द बीकानेर न्यूज ने प्रमुखता से प्रकाशित खबर को जिला प्रशासन हरकत में आयाl

मोहनगढ़ उप तहसीलदार कोर्ट ने ग्राम पंचायत कंडियाला गांव की 25 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमी से जिला प्रशासन ने मुक्त करवायाlयह कार्यवाही सिविल कारावास के तहत सजा सुनाई गई कार्रवाई के अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2)के तहत रबी में अतिक्रमण के तहत हुई हैl

उप तहसीलदार ललित चारण ने बताया कि पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के मामले में खींवसर के गांव कंडियाला में अतिक्रमी मलूक खान पुत्र श्री धामट खान को 3 माह के सिविल कारावास एवं 50 गुना जुर्माने से दंडित किया गयाlसदर थानाधिकारी ने अतिक्रमी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए निर्देशित किया गयाl

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