बीकानेर: हत्या के दोषी को पांच साल की जेल, जानिए पूरा मामला

Bikaner News : राजस्थान के बीकानेर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ शराब के लिए रुपए नहीं देने पर एक व्यक्ति की हत्या करने के दोषी को न्यायालय ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। Bikaner News
अपर सेशन न्यायाधीश संया चार के पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार सोनी ने दस साल पुराने इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया है।
दोषी को 5 साल कारावास की सजा
अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया कि न्यायालय ने लूणकरनसर के अजीतमाना निवासी बीरबलराम पुत्र मामराज को हत्या का दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई।Bikaner News
साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के समक्ष 16 गवाहों के बयान और 28 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए।
ये था पूरा मामला
लूणकरनसर तहसील के अजीतमाना में 27 मई 2015 को शराब के लिए रुपए नहीं देने पर अभियुक्त बीरबल राम ने चंदूराम के साथ मारपीट की। उसने चंदूराम की गर्दन मरोड़ कर हत्या कर दी थी। Bikaner News