Airport: एयरपोर्ट पर अधिकारी नहीं कर सकेंगे सोना जब्त, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए आदेश जारी

Airport Gold Rules: एयरपोर्ट पर सोना ले जाने और लाने से संबंधित दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े आदेश जारी किए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि गोल्ड की स्मगलिंग करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। यात्रियों को अवैध रूप से किसी दूसरे देश से सोना लेकर आना या भारत से दूसरे देश में सोना लेकर जाना पूरी तरह से सरकार ने बैन कर रखा है। लेकिन अब सोना लाने और ले जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है।
हाल ही में साउथ की एक अभिनेत्री को भी अवैध गोल्ड स्मगलिंग के मामले में एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। कई बार हम देखते हैं कि अधिकारियों द्वारा यात्रियों के सोने के आभूषणों को भी जब्त कर लिया जाता है। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को अब बड़ा आदेश जारी किया है।
एयरपोर्ट अधिकारी नहीं कर सकेंगे अब यात्रियों के पुराने व निजी आभूषण जब्त
जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट पर यात्रियों से उनके पुराने व निजी आभूषण जब्त करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट अधिकारियों को अहम निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब एयरपोर्ट अधिकारी यात्रियों के पुराने व निजी आभूषणों को जब्त नहीं कर सकेंगे।
पाठकों को बता दें कि न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने सीमा शुल्क अधिकारियों को यात्रा के दौरान यात्रियों के पुराने और निजी आभूषणों को अनावश्यक रूप से जब्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट कर रहा है एयरपोर्ट पर सामान लाने और ले जाने से संबंधित 30 से अधिक या चुका हूं पर सुनवाई
वर्तमान में हाई कोर्ट एयरपोर्ट पर सामान लाने और ले जाने से संबंधित लगभग 30 गांव पर सुनवाई कर रहा है। पाठकों को बता दें कि अभी हाल ही में सीमा शुल्क विभाग की तरफ से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा हितधारकों के साथ परामर्श कर बैगेज नियमों में संशोधन के लिए कुछ और समय की आवश्यकता हेतु सूचित किया था। ऐसे समय में हाईकोर्ट का यह निर्देश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के सामने विदेशी मूल के पर्यटकों और दूसरे देशों से भारत आने वाले भारतीयों के सामान को रोकने की सीमा शुल्क विभाग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
सीबीआइसी और सीमा शुल्क विभाग ने बैगेज नियमों में संशोधन हेतु मांगा समय
एयर यात्रियों को हो रही असुविधाओं को देखते हुए सीबीआइसी और सीमा शुल्क विभाग बैगेज नियमों में संशोधन हेतु कुछ समय मांगा है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत आने वाले यात्रियों को परेशानी न हो इसे ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सभी अधिकारियों के लिए एक संवेदनशीलता की पहल करने की आवश्यकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने बैगेज नियमों में सुनवाई की अगली तारीख तक संशोधन नहीं होने पर 19 मई तक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) रिकार्ड पर पेश करने व नियमों में संशोधन होने तक SOP का पालन करने के निर्देश दिए हैं।