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Bikaner:-शहर प्रमुख सड़को पर व्हाइट लाइन के बाहर खड़े चौपहिया वाहनों को उठा ले जाएगी हाईड्रोलिक क्रेन, भरना पड़ेगा जुर्माना, निगम और निजी फर्म में हुआ एमओयू

 
THE BIKANER NEWS:-बीकानेर  अब शहर की प्रमुख सड़को पर नो पार्किंग जोन में खड़ा किया वाहन तो हाइड्रोलिक क्रेन से उठाकर ट्रैफिक थाने ले जाएगे। वहां भरना होगा जुर्माना। आपको बता दे कि सड़कों पर अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा करने की समस्या शहर में आम होती जा रही है। नो पार्किंग ओर चौड़ी सड़कों पर अतिक्रमण होने से जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। कहीं भी वाहन खड़ा करने की शहरवासियों की इस आदत पर लगाम लगाने के लिए जाम से अब मुक्ति मिलेगी।

एसपी कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देशानुसार बीकानेर शहर के मुख्य मार्ग एवं चौराहे सार्दुल सिंह सर्किल, गंगानगर सर्किल, पंचशती सर्किल, जूनागढ के पास, पंचशती सर्किल से मूर्ति सर्किल तक, व्यास कॉलोनी, जयपुर रोड से हल्दीराम प्याउ, हल्दीराम प्याउ से करमीसर फांटा तक के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था एवं यातायात जाम से मुक्त करने के लिए नई यातायात व्यवस्था लागू की गयी।


ये है नई व्यवस्था

शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए मुख्य मार्ग एवं चौराहे सार्दुल सिंह सर्किल, गंगानगर सर्किल, पंचशती सर्किल, जूनागढ के पास, पंचशती सर्किल से मूर्ति सर्किल तक, व्यास कॉलोनी, जयपुर रोड से हल्दीराम प्याउ, हल्दीराम प्याउ से करमीसर फांटा तक के क्षेत्र में नो पार्किग में खडे चौपहिया वाहन को हटाने के लिये नगर निगम बीकानेर के द्वारा एक वर्ष का टेंडर किया गया है, जिसमें नगर निगम बीकानेर द्वारा चलायी जाने वाली रिकवरी क्रेन से नो पार्किंग क्षेत्र में खडे चौपहिया वाहन को यातायात शाखा बीकानेर पर लाया जायेगा, नो पार्किंग में खडे चौपहिया वाहन को यातायात शाखा परिसर बीकानेर में लाने की कार्यवाही के दौरान यातायात शाखा बीकानेर से भी पुलिसकर्मी की मौजूदगी रहेगी। नो पार्किंग क्षेत्र में खडे चौपहिया वाहन को लाने के दौरान नगर निगम बीकानेर के द्वारा 600 रूपये एवं यातायात पुलिस बीकानेर के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के अनुसार 200 रूपये नो पार्किंग जुर्माना वसूला जायेगा।अगर सडक़ किनारे वाहन खड़ा किया तो तुरंत क्रेन उठा ले जाएगी। नो पार्किंग और टोइंग चार्ज देने के बाद ही वाहन रिलीज होगा।