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प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

 

THE BIKANER NEWS. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों के स्थगन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीत प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत तथा नगर निकाय चुनाव हर हाल में करवाए जाएं।

इसी के साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर 2025 तक निकायों और पंचायतों का परिसीमन (डिलिमिटेशन) कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि परिसीमन में देरी चुनाव प्रक्रिया को बाधित नहीं करनी चाहिए।

यह फैसला मुख्यपीठ जोधपुर तथा जयपुर पीठ में लंबित याचिकाओं पर सुनाया गया है। दोनों पीठों में अगस्त माह में सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया।

हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार के लिए चुनावी तैयारियों को तेज करने का संकेत माना जा रहा है।