फरवरी से जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में उपस्थित होकर याचिका दे रहा हु फिर भी नही हो रहा उचित समाधान:-परिवादी छंगाणी
THE BIKANER NEWS:-बीकानेर। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को।जिला स्तरीय जनसुनवाई और जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक हुई। बैठक में 151 जने परिवाद लेकर पहुंचे। जिसमे किशन गोपाल छंगाणी के परिवाद पर सीएमएचओ बीकानेर ने कार्यालय जिला कलेक्टर की जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर बीकानेर को अवगत करवाया।
परिवादी से मिली जानकारी के अनुसार प्रयोगशाला सहायक पद हेतु डीएमएलटी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हैं।।जबकि छंगाणी ने विरोध जताते हुए राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के परिवाद क्रमांक: 062505323313449 में अपनी वेदना भी दर्ज करवायी हैं अतः जिला कलेक्टर के पत्रांक:— 2019 दिनांक:— 25/04/2025 में प्रेषित हैं कि माह फरवरी एवं मार्च 2025 में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों के संबंध में परिवाद में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर बिन्दुवार रिपोर्ट इस कार्यालय द्वारा चाही गई जो कि आज दिनांक तक कार्यालय जिला कलेक्टर को अप्राप्त है। प्रार्थी द्वारा इस संदर्भ में राजस्थान पोर्टल पर दर्ज करवाये गये परिवाद संख्या 062405319474784 के संबंध में आप द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई की प्रार्थी संस्था में एनजीओ के माध्यम से कार्यरत था। जबकि विभागीय प्रत्युत्तर में संलग्न अनुबंध पत्र जो प्रस्तुत किया गया है वह दिनांक 31.03.2014 तक की अवधि का है। पदोपरांत कोई भी अनुबंध पत्र विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी कब से कब तक एनजीओ के मार्फत संस्था में कार्यरत था उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है।
विभाग द्वारा पुनः दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए प्रार्थी श्री किशन गोपाल छंगाणी के साथ राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाईटी (RMRS) के तहत अनुबंध कर उनको पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पांचू पर नियुक्ति प्रदान की गई। उक्त अनुबंध की प्रति श्री छंगाणी द्वारा परिवाद के संलग्न प्रस्तुत की है। जिसमें श्री छंगाणी को प्रथम पक्षकार माना गया है परन्तु प्रथम पक्षकार के स्थान पर कनि. विशेषज्ञ प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पांचू के हस्ताक्षर है। जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा यह भी अवगत करवाया गया है कि अनुबंध में वर्णित अवधि के व्यतीत हो जाने के उपरांत विभाग द्वारा उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं किया गया। एवं विभाग द्वारा उनकी सेवाएं अनवरत रूप में ली गई।
इस संबंध में जिला कलेक्टर बीकानेर ने सीएमएचओ बीकानेर को यह भी अवगत कराने के लिए आदेशित किया कि विभाग द्वारा किस आधार पर श्री छंगाणी की 'सेवाऐं, अनुबंध की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अनवरत रूप से ली गई।
छंगाणी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के आगे निवेदन किया हैं कि मैं यदि संविदाकर्मी हूं तो मेरे अनुबंधों की प्रति पेश करें।
परन्तु सीएमएचओ बीकानेर ने आज दिनांक तक छंगाणी के अनुबंधों की प्रति पेश नहीं की हैं और छंगाणी ने बताया की माह फरवरी से जिला स्तरीय जनसुनवाई में पेश हो रहा हूं परन्तु आज दिनांक तक चिकित्सा विभाग की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है