प्लॉट विवाद में विधवा महिला और उसके परिवार पर जानलेवा हमला, मामला दर्ज
जमीन से बेदखल करने की दी थी धमकी
पूगल थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 43 वर्षीय पीड़िता इंदिरा देवी (पत्नी स्व. चतुराम मेघवाल), निवासी आडूड़ी ने बताया कि 22 मार्च 2026 की दोपहर कुछ लोग मांगें खा इमामबख्श आदि शामिल थे उसके घर के पास आए। उन्होंने पीड़िता को डराते-धमकाते हुए कहा कि, "तुम लोग गरीब और नीची जाति के हो, तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। हमारे पास पैसे और राजनीतिक सिफारिश है। आज रात तक इस प्लॉट से अपना कब्जा हटाकर चले जाना, वरना हम गुंडे भेजकर मारपीट कर कब्जा खाली करवा लेंगे।"
मुंह बांधकर आए हमलावर, हथियारों से किया वार
धमकी देने के बाद उसी दिन (22 मार्च) की शाम को जब पीड़िता अपने बच्चों के साथ घर पर थी, तब एक कार में 5-7 लोग सवार होकर आए। एफआईआर के मुताबिक, हमलावरों ने अपने मुंह बांध रखे थे और उनके हाथों में धारदार हथियार थे। आते ही उन्होंने जान से मारने की नीयत से पीड़िता, उसके बच्चों और देवर हाकमाराम पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं।
लूटपाट और अभद्रता का आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान हमलावरों ने उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए और सोने की बालियां (लूमक) लूट लीं। जब शोर सुनकर गांव के लोग बीच-बचाव के लिए दौड़े, तो हमलावर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए।
डीएसपी करेंगे मामले की जांच
पूगल थानाधिकारी (SHO) समरवीर सिंह के अनुसार, पीड़िता की लिखित शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 189(2) और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(w), 3(1)(r), 3(s), 3(2)(va) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण की जांच उप-अधीक्षक पुलिस (Dy. SP) अमरजीत चावला को सौंप दी गई है।