Haryana News : हरियाणा सरकार ने किया वेतन की दरों में संशोधन,अब इन्हें प्रतिघंटा 96 व 116 रुपये मिलेंगे
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक वेतनभोगी का मासिक वेतन 19,900 रुपये है तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपये होगा, जबकि प्रति घंटा वेतन 96 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटे काम करता है तो उसे प्रतिमाह 2487 रुपये वेतन मिलेगा।
Haryana News : हरियाणा सरकार ने पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन दरों में संशोधन किया है। यह संशोधन एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। सरकार ने दो वेतन स्लैब बनाए गए हैं।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक वेतनभोगी का मासिक वेतन 19,900 रुपये है तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपये होगा, जबकि प्रति घंटा वेतन 96 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटे काम करता है तो उसे प्रतिमाह 2487 रुपये वेतन मिलेगा।
वहीं, यदि निगम की ओर से किसी कर्मचारी का वेतन 24,100 निर्धारित किया गया है, तो उसका दैनिक वेतन 927 रुपये और प्रति घंटा 116 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके मुताबिक यदि कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 3012 रुपये वेतन मिलेगा।Haryana News
वहीं, यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक कर्मचारी का परिवार या तो दो साल के लिए किराया भत्ता ले सकेगा या सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर दो साल के लिए सरकारी आवास रख सकेगा। यदि मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा स्वेच्छा से सरकारी आवास दो साल से पहले सुपुर्द कर दिया जाता है तो शेष अवधि का किराया भत्ता नहीं मिलेगाHaryana News
प्रतिपूरक अवकाश के लिए अधिसचूना
सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधन के अनुसार अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 10 वर्ष की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 वर्ष से अधिक परंतु 20 वर्ष से कम की सेवा पर 15 दिन तथा 20 साल की सेवा के बाद 20 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।Haryana News