Old Pension Scheme : इस राज्य में कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्किम का लाभ, ख़ुशी से झूम उठे सभी लाभवार्थी
Old Pension Scheme : उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर, 2000 से पहले नियुक्त लगभग 1081 तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन के लिए रास्ता साफ हो गया है। 22 मार्च, 2016 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सभी चयन और पदोन्नत वेतनमानों का लाभ पुरानी पेंशन के साथ दिया जाए, जिससे नियमित शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को जोड़ा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है ।
वास्तव में, उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जून को राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। संजय सिंह के मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया था कि 30 दिसंबर, 2000 तक नियुक्त किए गए सभी तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जाएगा।Old Pension Scheme
हालांकि, आदेश की अनदेखी करते हुए, अधिकारियों ने 9 नवंबर, 2023 को अपनी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश जारी किया। उनके खिलाफ दायर याचिका में, उच्च न्यायालय ने 9 नवंबर, 2023 के आदेश को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था।Old Pension Scheme
सहायता प्राप्त कॉलेजों में केवल ऑनलाइन स्थानांतरण
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में केवल ऑनलाइन आवेदन तैयार किया जा रहा है। ऑफ़लाइन आवेदन को लेकर हो रहे हंगामे के बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस साल ऑफ़लाइन प्रक्रिया को रद्द करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी आदेश में प्रावधान किया गया था कि 6 जून तक निदेशालय में ऑफ़लाइन आवेदन करने वाले लगभग 1,000 शिक्षकों के मामले पर नियमों के अनुसार विचार किया जा सकता है।Old Pension Scheme