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Rajastan: राजस्थान में इस BjP विधायक का जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट, 14 मई तक सरेंडर का आदेश

कोर्ट ने उन्हें 14 मई तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए हैं, यदि वे सरेंडर नहीं करते हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया था, और दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.
 

Rajasthan News : राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की झालावाड़ जिले की मनोहरथाना एसीजेएम कोर्ट ने कंवरलाल मीणा के खिलाफ 20 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. विधायक ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया और सजा को बरकरार रखा गया.


14 मई तक सरेंडर करने के आदेश 


मिली जानकरी के अनुसार बता दे की कोर्ट ने उन्हें 14 मई तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए हैं, यदि वे सरेंडर नहीं करते हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया था, और दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.Rajasthan News

यहां समझिये पूरा मामला 

झालावाड़ की एडीजे अकलेरा कोर्ट ने विधायक कंवरलाल को राजकार्य में बाधा पहुंचाने, सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी माना था. 

14 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ विधायक ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया और सजा को बरकरार रखा गया.Rajasthan News