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Widow pension Scheme : इन 40000 महिलाओं को विधवा पेंशन का नहीं मिलेगा लाभ, लिस्ट से किया बाहर, जानिए वजह 

सत्यापन में 40 हजार महिलाएं अयोग्य पाई गईं, जिन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है। विधवा पेंशन लेने वाली सभी महिलाओं ने पुनर्विवाह कर लिया था। इस विधवा को पेंशन योजना से बाहर रखा गया था क्योंकि वह शादीशुदा थी। जब सभी जिलों में किए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया तो उनकी पेंशन बंद करने का निर्णय लिया गया।
 

UP Widow pension Scheme : यूपी में विधवा पेंशन योजना के सत्यापन में 40 हजार अयोग्य महिलाएं पाई गई हैं। घर-घर जाकर किए गए एक गहन सर्वेक्षण से इस वास्तविकता का पता चला है, जिसमें विधवा होने के बाद पुनर्विवाह करने वाली महिलाएं, मृतक और ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिनके दस्तावेज सही नहीं हैं। इस महीने के अंत तक अप्रैल, मई और जून की पेंशन विधवाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

34.90 लाख लाभार्थियों को अब पात्र लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया है। विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की संख्या 35.40 लाख से घटकर 34.90 लाख रह गई है। जल्द ही तीन महीने की पेंशन राशि विधवा पेंशन के लिए पात्र महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी।

महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने कहा कि पिछले महीने राज्य भर में विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को सत्यापित करने के लिए एक गहन अभियान चलाया गया था।

 

सभी महिलाओं ने दूसरे पुरुषों से शादी की।


सत्यापन में 40 हजार महिलाएं अयोग्य पाई गईं, जिन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है। विधवा पेंशन लेने वाली सभी महिलाओं ने पुनर्विवाह कर लिया था। इस विधवा को पेंशन योजना से बाहर रखा गया था क्योंकि वह शादीशुदा थी।

जब सभी जिलों में किए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया तो उनकी पेंशन बंद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, मृतक और दस्तावेजों में कुछ विसंगतियों के कारण कई महिलाओं को विधवा पेंशन योजना से बाहर रखा गया है। पात्र महिलाओं को 1000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना (निरश्रीत महिला पेंशन योजना) का मुख्य उद्देश्य पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असहाय विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना के लाभ और राशि विधवाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है। यह राशि हर तीन महीने में सीधे उनके बैंक खाते में ₹3,000 के रूप में जमा की जाती है। यह सहायता उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करती है।

पात्रता की शर्तें
महिला की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए (अधिकतम आयु सीमा नहीं है)।

परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।

आवेदिका को किसी अन्य पेंशन योजना (जैसे वृद्धावस्था या दिव्यांग पेंशन) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।

आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज


पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

आवेदिका का आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर।

बैंक पासबुक (NPCI से लिंक्ड खाता होना चाहिए)।

आय प्रमाण पत्र।

पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो

आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाकर फॉर्म भरें। फाइनल सबमिट करने के बाद मिलने वाली पंजीकरण संख्या को सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन: जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय या नजदीकी जन सेवा केंद्र से फॉर्म लेकर जमा करें।