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GST Rule Changed : नए GST के बाद कल से ये चीजें होंगी सस्ती, इन प्रोडेक्ट का बढ़ेगा दाम, देखें लिस्ट

सरकार ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे नई जीएसटी दरों की सूची अपनी दुकानों के बाहर लगाएं, ताकि ग्राहक आसानी से समझ सकें कि किस चीज पर अब कितना टैक्स लग रहा है। इससे ग्राहकों के मन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहेगा।

 

GST Rule Changed : देशभर में 22 सितंबर की तारीख का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। एक तरफ जहां इस दिन से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, वहीं दूसरी ओर जीएसटी (GST) की नई दरें भी लागू होने जा रही हैं। केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए तेल, शैंपू, साबुन जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर टैक्स कम किया है, वहीं लग्जरी और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है।

सरकार ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे नई जीएसटी दरों की सूची अपनी दुकानों के बाहर लगाएं, ताकि ग्राहक आसानी से समझ सकें कि किस चीज पर अब कितना टैक्स लग रहा है। इससे ग्राहकों के मन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहेगा।

3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से ज्यादा उत्पादों के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। अब जीएसटी को सिर्फ तीन स्लैब – 5%, 18% और 40% में बांटा गया है। यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होंगे।GST Rule Changed

क्या होगा सस्ता?

नई दरों के तहत कई घरेलू और जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी। जैसे: खाना पकाने का तेल, शैंपू, साबुन, कुछ दवाइयां, बुनियादी जरूरत की चीजें।

क्या होगा महंगा?

वहीं, जो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या लक्ज़री कैटेगरी में आती हैं, उन्हें 40% के ऊंचे टैक्स स्लैब में डाला गया है। इनमें शामिल हैं: शुगर युक्त जूस, सिगरेट, तंबाकू, लग्जरी कारें, बड़ी मोटरसाइकिलें।GST Rule Changed

पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए "जीएसटी 2.0" के फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस नए सिस्टम से देश के हर वर्ग को फायदा मिलेगा- गरीब, किसान, मध्यमवर्गीय परिवार, दुकानदार, युवा, महिलाएं और उद्यमी सभी को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा।