UPS vs NPS : केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ा अपडेट... UPS या NPS? दोनों में से चुनाव की अंतिम तारीख नजदीक
NPS में पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती थी। यह रिटायरमेंट के समय जमा हुए पैसे और खरीदी गई वार्षिकी पर निर्भर करती थी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को दोनों स्कीम में से किसी एक को चुनना होगा। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है।UPS vs NPS
UPS vs NPS : केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बता दे की ये खबर आपके लिए बड़े ही काम की होंने वाली है। अधिक जानकारी के लिए बता दे की 1 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नाम से एक नई पेंशन योजना शुरू की थी।
यह योजना रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देने का वादा करती है। यह योजना कर्मचारियों को NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से अलग होने का एक दुसरा रास्ता भी दे रही है। UPS vs NPS
NPS vs UPS चुनाव की अंतिम तारीख नजदीक
अधिक जानकारी के लिए बता दे की NPS में पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती थी। यह रिटायरमेंट के समय जमा हुए पैसे और खरीदी गई वार्षिकी पर निर्भर करती थी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को दोनों स्कीम में से किसी एक को चुनना होगा। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है।UPS vs NPS
UPS स्कीम के अनुसार
अधिक जानकारी के लिए बता दे की UPS में सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके लिए शर्त ये है की कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी करनी होगी।
UPS स्कीम के अनुसार पेंशन UPS vs NPS
वहीं NPS में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि जमा हुए पैसे और वार्षिकी पर निर्भर करती है। लेकिन UPS सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा निश्चितता प्रदान करता है।
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जानें आप कैसे कर सकते है UPS के लिए कैसे अप्लाई?
यूपीएस के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है। योग्य कर्मचारियों को फॉर्म A2 या फॉर्म A1 भरकर अपने ऑफिस के हेड या डीडीओ को देना होगा। आप यह फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म प्रोटेक्शन CRA वेबसाइट पर उपलब्ध है। फॉर्म जमा करने के बाद, आपको नोडल ऑफिस से एक रसीद मिलेगी। इस रसीद को अपने पास सुरक्षित रखें। यह आपके फॉर्म जमा करने का प्रमाण है।UPS vs NPS