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Gratuity Rules: अब यूपीएस विकल्प चुनने वाले रेलकर्मियों को भी मिलेगी ग्रेच्युटी,आवेदन की डेडलाइन बढ़ी, अब तक

 

Gratuity Rules: नई दिल्लीः एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले रेलवे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की तरह ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यूपीएस का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है।



धनबाद। एकीकृत पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब एनपीएस (नई पेंशन योजना) के तहत कवर किए गए कर्मचारी जो यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भी ओपीएस की तरह सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी (पुरानी पेंशन योजना) का लाभ मिलेगा।



यूपीएस चुनने की पूर्व निर्धारित तिथि 30 जून है। अब इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
 


पूर्व मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के अतिरिक्त महासचिव जियाउद्दीन ने कहा कि केंद्र सरकार ने एनपीएस के कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देते हुए यूपीएस के प्रावधान को चुनने का विकल्प मांगा है। यू. पी. एस. के तहत सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारियों के बीच संकोच बना हुआ है। Gratuity Rules



ईसीआरकेयू सहित सभी क्षेत्रीय संघों ने आई इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा से इस बारे में स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया था।Gratuity Rules



फेडरेशन की पहल पर कार्मिक विभाग ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन योजना की तरह ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। 1 जनवरी, 2025 से ग्रेच्युटी की राशि अधिकतम 25 लाख तय की गई है।Gratuity Rules



एआईआरएफ के क्षेत्रीय सचिव ओ. पी. शर्मा ने कहा कि यह महासंघ की नीति है कि भविष्य में यूपीएस के मौजूदा प्रावधानों में व्यापक सुधारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। यह ओपीएस के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा Gratuity Rules