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Haryana News: हरियाणा वालों के खुशखबरी, शादी पर मिलेगी सरकारी मदद,बस करना होगा ये आसान काम, जानिए कैसे पाएं रुपये

 

Haryana News:  हरियाणा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार ने लोगों के लाभ के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, प्रमुख योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है। इस योजना के तहत शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि लाभार्थियों को शादी के खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सके। अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने शादी के छह महीने के भीतर ई-दिशा पोर्टल पर अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण कराया है।Haryana News



योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि



अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को 71 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, अनाथ बच्चों, बीपीएल सूची में शामिल लोगों या जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 51,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।Haryana News



बीपीएल सूची में शामिल सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें भी 31,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। यदि एक या दोनों विवाहित जोड़े 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विवाह समारोह में सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।Haryana News



मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?



सबसे पहले हरियाणा सरकार के आधिकारिक ई-दिशा पोर्टल (e-disha.gov.in) पर जाएं।
शादी के छह महीने के भीतर अपनी शादी को ऑनलाइन पंजीकृत करें।Haryana News
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करें या इसे सीधे पोर्टल पर भरें।



आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें



विवाह प्रमाण पत्र या विवाह पहचान पत्र का अन्य वैध दस्तावेज (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि) परिवार का बीपीएल कार्ड या यदि लागू हो तो आय प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाणपत्र सभी विवरणों को सही ढंग से भरने के बाद, फॉर्म जमा करें।
आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
सत्यापन के बाद, राशि आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।Haryana News