Haryana News : हरियाणा में बिजली डिफाल्टरों को राहत, बिजली बिल भरने पर मिलेगी इतनी छूट
Haryana News: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने घोषणा करते हुए कहा कि सरचार्ज छूट स्कीम-2025 के अंतर्गत घरेलू (शहरी एवं ग्रामीण) एवं ए.पी. (कृषि) उपभोक्ताओं को उनके लंबित बिलों के संबंध में विभिन्न प्रकार से छूट दी जाएगी। विज ने बताया कि यह स्कीम जारी होने से 6 महीने तक लागू रहेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए विज ने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा सुझाए गए एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इस स्कीम के बारे में उन्होंने बताया कि घरेलू (शहरी एवं ग्रामीण) एवं कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान की स्थिति में मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट और 100 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, लंबित बिलों का भुगतान 08 मासिक तथा 4 द्विमासिक किस्तों में अदा करने पर उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट दी जाएगी।Haryana News
सरकारी भवनों के लंबित बिलों के निपटान के बारे में विज ने बताया कि सरकारी/नगर निकाय/ग्राम पंचायत/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के Haryana News उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर 100 प्रतिशत सरचार्ज पर छूट होगी। इसी प्रकार औद्योगिक एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मूल राशि का एकमुश्त तथा 50 प्रतिशत का सरचार्ज के भुगतान करने पर 50 प्रतिशत सरचार्ज की छूट मिलेगी।
एस.डी.ओ. अवनीत भारद्वाज को निलंबित करने के आदेश
Haryana Newsऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमंडल अधिकारी (एस.डी.ओ.) अवनीत भारद्वाज को डयूटी में कोताही बरतने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के अनुशंसा की है। अवनीत भारद्वाज गुरुग्राम के फरूखनगर में तैनात है। विज ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, गुरुग्राम के अधीक्षक अभियंता, आप्रेशन सर्कल 1 की रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि शहरी श्रेणी के लिए ओके बिलिंग प्रतिशत बहुत ही निराशाजनक है।