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Haryana News: हरियाणा में महिलाओं को नाइट शिफ्ट की इजाजत, लेकिन Boss को माननी होंगी ये सख्त शर्तें

 

Haryana News : चंडीगढ़। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रतिष्ठानों और कारखानों में रात की पाली में काम कराने से पहले महिलाओं की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा श्रम विभाग को यह भी बताना होगा कि रात की पाली में उनके साथ कितनी महिलाएं काम कर रही हैं।



संस्थान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा में कोई ढिलाई न हो। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने महिलाओं को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश सुरक्षा गार्ड, पर्यवेक्षक, प्रभारी और अन्य सभी महिलाओं पर लागू होगा।Haryana News



इस समिति का गठन यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत किया जाएगा।
अब कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत एक समिति का गठन करना आवश्यक है। प्रतिष्ठान और कारखाने के मालिक को न केवल कारखाने के अंदर बल्कि आसपास और उन सभी स्थानों पर भी उचित प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे जहां महिला कर्मचारी अपने काम के दौरान आवश्यकता के अनुसार बाहर जा सकती हैं।Haryana News



इन नियमों का करें पालन

महिला सुरक्षा गार्ड होना जरूरी है, एक बैच में चार महिलाएं होंगी।
महिला कामगारों की आवाजाही के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वाहन में महिला सुरक्षा गार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही, चालक को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और जिम्मेदार होना चाहिए।
महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर वाहन में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस आवश्यक हैं। यदि कोई महिला कर्मचारी स्वयं कार्यस्थल पर आने के लिए तैयार है, तो वह अपनी सहमति देकर परिवहन सुविधा से बाहर निकल सकती है।
कारखाने में कम से कम एक महिला सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही डॉक्टर/महिला नर्स नियुक्त करके उचित चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करनी होंगी या किसी भी नजदीकी अस्पताल के संपर्क में रहना होगा।
अस्पताल, एम्बुलेंस, पुलिस जैसे महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबरों को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना होगा।Haryana News
महिलाएं केवल बैचों में काम कर सकती हैं। प्रति समूह कम से कम चार प्रतिभागियों की आवश्यकता होती है।