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Old Vehicle Policy Update: दिल्ली वालों के लिए राहत, अब जब्त नहीं होंगी पुरानी गाड़ियां, सरकार ने बदली पॉलिसी

Old Vehicle Policy Update दिल्ली सरकार ने एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहन जब्ती नीति को लागू होने के दो दिन बाद ही रोक दिया है। यह कदम राजधानी में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध के विरोध और आलोचना के बाद उठाया गया है।
 
 

Old Vehicle Policy Update : दिल्ली सरकार ने एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहन जब्ती नीति को लागू होने के दो दिन बाद ही रोक दिया है। यह कदम राजधानी में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध के विरोध और आलोचना के बाद उठाया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केवल उन्हीं वाहनों को जब्त किया जाएगा जो प्रदूषण कर रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि पुराने वाहनों को मनमाने ढंग से जब्त नहीं किया जाएगा। हम पुराने वाहनों को जब्त नहीं होने देंगे। इसके अलावा, हम दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध हैं।



"दिल्लीवासियों को पहले से ही एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि इस नीति को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। मंत्री ने कहा कि चूंकि दिल्ली के आसपास के शहरों जैसे नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम आदि में ऐसी कोई नीति नहीं है, इसलिए पुराने वाहन मालिक वहां से ईंधन भर रहे हैं।



कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा है।

सिरसा ने दावा किया कि एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लाउडस्पीकर खराब हैं और दिल्ली-एनसीआर में वाहन डेटा के साथ कोई समन्वय नहीं है। उन्होंने कहा, "कई तकनीकी मुद्दे हैं और सरकार के पास नागरिकों को यह सूचित करने के लिए कोई वास्तविक समय प्रणाली नहीं है कि उनका वाहन ईओएल श्रेणी के तहत आया है।Old Vehicle Policy Update



सिरसा ने कहा, जब तक एक उपयुक्त प्रणाली लागू नहीं हो जाती, तब तक जब्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल सीएक्यूएम ही इस नीति को वापस लेने या रोकने के बारे में अंतिम निर्णय ले सकता है।



क्या हैं नए नियम

दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है।

सभी पुराने वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा, केवल उन वाहनों को जब्त किया जाएगा जो अधिक प्रदूषण पैदा कर रहे हैं या जिनका पंजीकरण और पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।

यदि आपका पुराना वाहन अच्छी स्थिति में है और इसका पीयूसी प्रमाणपत्र मान्य है, तो आप इसे अन्य राज्यों में चला सकते हैं या इसे पंजीकृत स्क्रैपिंग के लिए भेज सकते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) रूपांतरण विकल्प भी उपलब्ध है। सरकार 10 साल पुराने डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने को बढ़ावा दे रही है।Old Vehicle Policy Update