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Up News: यूपी में स्कूल मर्जर को हरी झंडी, कोर्ट बोला- बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी कदम

 

Up News: प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य के 5,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के विलय के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सोमवार, 7 जुलाई, 2025 को फैसला सुनाते हुए इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया।



बुनियादी शिक्षा विभाग ने 16 जून, 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य के स्कूलों को, जहां छात्रों की संख्या बहुत कम है, पास के उच्च प्राथमिक या मिश्रित स्कूलों में विलय करने का निर्देश दिया गया था। विभाग ने कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होगा।Up News



सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी सहित कुल 51 छात्रों ने इस आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि स्कूलों का विलय बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम का उल्लंघन है और इससे छोटे बच्चों को दूर स्थित स्कूलों तक पहुंचने में कठिनाई होगी। साथ ही, यह कदम शिक्षा में असमानता और बाधा पैदा करेगा।Up News



4 जुलाई को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुना दिया गया है। सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए अदालत ने कहा कि यह निर्णय बच्चों के दीर्घकालिक हित में है और इससे शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी।Up News