Bank Locker Rule : बैंक लॉकर में रखा सोना अगर हो जाये यदि गायब, जानें कोण करेगा भुगतान, जानिए क्या कहते है नियम
Bank locker rule : लोग गहना रखने के लिए अक्सर बैंक लॉकर लेते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि एक महिला स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के लॉकर में 145 ग्राम सोने और हीरे के गहने रखी थी लेकिन उसके गहने गायब हो गए। गहने गायब होने के बाद महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई और मुआवजे की मांग की। अगर आपको भी लॉकर लेना है तो आपको बैंक लॉकर से जुड़ी जानकारियां होनी चाहिए ताकि बाद में किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो आइये जानते हैं बैंक लॉकर के नियम....Bank locker rule
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बैंक लॉकर को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं। साल 2021 में आरबीआई ने कहा था कि किसी भी बैंक को यह जानने का अधिकार नहीं है कि ग्राहक ने लॉकर में क्या रखा है और ना ही वह ग्राहक से पूछ सकते हैं कि बैंक लॉकर में क्या रखा गया है। बैंक लॉकर में रखा गया सामान अगर चोरी होता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा और बैंक को मुआवजा देना होगा।Bank locker rule
बैंक लॉकर में रखा सामान गायब होने पर कितना मिलता है मुआवजा
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नियम के अनुसार यदि बैंक के लापरवाही से जूलरी गायब हो जाती है तो बैंक को लॉक करके सालाना किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप बैंक का सालाना किराया ₹3000 देते हैं तो बैंक आपको ₹300000 का मुआवजा देगा।Bank locker rule
बैंक कब होता है जिम्मेदार
अगर बैंक लॉकर से आपका रहना चोरी हो गया और आप साबित कर देते हैं कि आपका कहना बैंक की गलती से चोरी हुआ है तो बैंक को जिम्मेदार माना जाता है और आरबीआई के नियम के अनुसार उसे जुर्माना देना पड़ता है।
बैंक लॉकर में दिखे गड़बड़ी तो तुरंत करें ये काम
अगर बैंक लॉकर में किसी भी तरह का छेड़छाड़ होता है या आपका सामान चोरी होता है तो आप तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराये। पुलिस में लिखित शिकायत दें और इसके बाद बैंक से लाकर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मांग करें। Bank locker rule
अगर बैंक आपको संतोष जनक जवाब नहीं देता है तो तुरंत आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के पास जाए। यहां आपका शिकायत दर्ज होगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।Bank locker