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राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार करेगी नई पेंशन योजना शुरू, 41 से 45 वर्ष के लोगों को मिलेगा लाभ 

भजनलाल सरकार राजस्थान प्रदेश में ‘राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना' 2024 के तहत हर महीने 3000 रुपए की पेंशन देने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में 41 से 45 वर्ष के लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
 

Rajasthan New Pension Scheme : राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार नई पेंशन योजना शुरू करने की कर रही है। प्रदेश में इस नई योजना के तहत सरकार 41 से 45 वर्ष के लोगों को हर महीने 3000 रुपए पेंशन देने की तैयारी कर रही है।

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राजस्थान सरकार यह पेंशन स्कीम राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024  (Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana 2024) के तहत शुरू करने जा रही है। इस योजना को केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। 

41 से 45 वर्ष के इन लोगों को इस योजना का मिलेगा लाभ

भजनलाल सरकार राजस्थान प्रदेश में ‘राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना' 2024 के तहत हर महीने 3000 रुपए की पेंशन देने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में 41 से 45 वर्ष के लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार प्रदेश में 41 से 45 वर्ष के स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों व असंगठित श्रमिकों को अब 60 वर्ष की उम्र होने पर 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी।

इस प्रकार उठाएं इस योजना का लाभ 

अगर आपकी आयु 41 से 45 वर्ष के बिच है और आप इन वर्गों में शामिल है तो आप भी राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।  इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 60 वर्ष की आयु तक प्रत्येक महीना 100 रुपए जमा कराने पड़ेंगे।



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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के दायरे में 41 से 45 वर्ष के 15 हजार रुपए से कम मासिक आय वाले असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार आ सकेंगे। इसके अलावा इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। 

जो व्यक्ति सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कर्मचारी भविष्य निधि, एनपीएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं वह व्यक्ति और आयकरदाता इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। हालांकि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन को वृद्धावस्था पेंशन से अतिरिक्त रखा है।

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