Rajasthan News :राजस्थान में इतनी साल पुरानी गाड़ियों का रजिसट्रेशन होगा रद्द, जयपुर के 20 हजार वाहन एक साथ होंगे स्क्रैप
Rajasthan News : राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की परिवहन विभाग ने जयपुर के आरटीओ-1 में रजिस्टर्ड 20 हजार से अधिक वाहनों को स्क्रैप करने का फैसला किया है।
मिली जानकारी के अनुसार बता दे की स्क्रैप के दायरे में आने वाले सभी कॉमर्सियल वाहन हैं, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने शहर के पुराने वाणिज्यिक वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।Rajasthan News
इस नए प्लान के मुताबिक, परिवहन विभाग ने कहा है कि ‘हम बिना अनापत्ति (फ़िटनेस) प्रमाणपत्र के किसी भी वाणिज्यिक वाहन (commercial vehicle) को अनुमति नहीं देंगे। साथ ही, हम 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों का पंजीकरण रद्द करने जा रहे हैं।” आरटीओ-1 जयपुर के अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक, आरटीओ-1 के तहत रजिस्टर्ड 14 हजार से ज्यादा मालवाहक वाहन और 6 हजार से ज्यादा यात्री वाहन हैं जो 15 साल से अधिक पुराने हैं।Rajasthan News
NGT के आदेशों के तहत होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि “नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National green tribunal) ने निर्देश दिया है कि 131 नॉन-अटेनमेंट शहरों में वाणिज्यिक वाहन केवल 15 साल तक ही चल सकते हैं। जयपुर समेत राजस्थान के पांच शहर नॉन-अटेनमेंट श्रेणी में आते हैं।” ऐसे में जयपुर के भीतर अब 15 साल पुराने वाहन नहीं चल पाएंगे।Rajasthan News
जारी हुए ये निर्देश
राजेन्द्र सिंह ने कहा कि 15 साल पुराने सभी कामर्सियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, अगर कोई इस तरह के वाहनों को चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी।Rajasthan News साथ ही वाहन को सीज कर लिया जाएगा। RTO की फ्लाइंग टीम को इस तरह के वाहनों को तुरंत सीज करने के निर्देश दिए गए हैं।
रजिस्ट्रेशन रद्द होने वाले वाहनों की सीरीज
अधिकारियों ने बताया कि भारी वाहनों की सीरीज RJ14GC में 0001 से लेकर 7635 और RJ14GB में 2343 से लेकर 9999 नंबर वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। इसके अलावा यात्री वाहनों की सीरीज RJ14PA में 7010 से लेकर 9999 तक के वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे। RJ14PB सीरीज में 0001 से लेकर 3924 तक के वाहनों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होंगे।