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Rajasthan News : राजस्थान में इन परिवारों को बड़ी राहत, भजनलाल सरकार ने बड़ी सौगातें 

जारी आदेश में कहा गया है कि यदि राशन डीलर की मृत्यु 60 वर्ष से अधिक आयु में हुई है, तो ऐसे प्रकरणों में एकबारगी शिथिलता मिलेगी। आश्रित की आयु सीमा में छूट दी गई है जैसे की अगर आश्रित की आयु 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की गई है।  वहीँ पहले 3 महीने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, तो अब आगामी 3 महीने में आवेदन किया जा सकेगा।Rajasthan News
 

Rajasthan News : राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  जो कई परिवारों को राहत देने का काम करेगी।  अधिक जानकारी के लिए बता दे की राजस्थान सरकार ने मृतक राशन डीलर्स के परिवारों को आर्थिक संबल देने का एक अहम फेंसला लिया है। लंबे समय से ठप राशन दुकान अनुकंपा आवंटन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है। सरकार ने मृतक डीलर्स के आश्रितों को आवंटन की पात्रता में एक बार में कई कई छूट दी हैं।

इन्हें मिली शैक्षणिक योग्यता में दी छूट
अधिक जानकारी के लिए बता दे की अनुकंपा आवंटन के लिए डीलर की विधवा के आवेदन की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता 10वीं के स्थान पर 8वीं निर्धारित की गई है। साथ ही अन्य वारिस आश्रितों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं के स्थान पर 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। कंप्यूटर योग्यता का प्रमाण-पत्र 8 माह की जगह 1 वर्ष में प्रस्तुत करना होगा।Rajasthan News


जारी हुए ये आदेश 

अधिक जानकारी के लिए बता दे की विभाग के उप सचिव सुनील पूनिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि राशन डीलर की मृत्यु 60 वर्ष से अधिक आयु में हुई है, तो ऐसे प्रकरणों में एकबारगी शिथिलता मिलेगी। आश्रित की आयु सीमा में छूट दी गई है जैसे की अगर आश्रित की आयु 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की गई है।  वहीँ पहले 3 महीने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, तो अब आगामी 3 महीने में आवेदन किया जा सकेगा।Rajasthan News


मृतक डीलर्स के आश्रितों को मिलेगा लाभ 


अधिक जानकारी के लिए बता दे की मुख्यमंत्री ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए मृतक डीलर्स के आश्रितों को संजीवनी दी है और नियमों में शिथिलता संबंधी आदेश विभाग ने जारी कर दिए हैं। Rajasthan News

आर्थिक संकट से जूझ रहे मृतक डीलर्स के आश्रित परिवारों ने अनुकंपा दुकान आवंटन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में 15 मई को ज्ञापन सौंपा था।