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Rajasthan News: श्रम कार्ड बनवाने के नियमों में बदलाव: अब ई-मित्र पर देना होगा शुल्क

 

Rajasthan News: श्रम विभाग की ओर से पूर्व में निरस्त निर्माण श्रमिक पंजीयन आवेदनों की सुनवाई के बाद कई आवेदन स्वीकृत किए हैं। अब उन्हें ऑनलाइन शुल्क जमा कराना होगा। 

राजसमंद श्रम कल्याण अधिकारी उमेश राइका ने बताया कि जिले में पूर्व में निरस्त निर्माण  पंजीयन आवेदनों की अपीलों पर सुनवाई की गई। इसमें से कई पंजीयन आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। साथ ही नए प्राप्त आवेदनों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

 इन स्वीकृत आवेदनों में से लगभग 700 आवेदकों ने अब तक निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। श्रमिक शीघ्र अपने समीपस्थ ई-मित्र केंद्र पर जाकर अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करें एवं अपना श्रमिक कार्ड वहीं से प्राप्त कर सकते हैं।Rajasthan News

एकमुश्त भुगतान पर गरीबों को मिलेगी ब्याज की छुट

मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के हित में एकमुश्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेमलता कांकरिया ने बताया कि इस योजना के तहत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदान किए गए व्यावसायिक, शैक्षिक, सूक्ष्म एवं लघु ऋण की बकाया राशि को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में छूट दी जाएगी। Rajasthan News

उन्होंने बताया कि योजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण 01 मई से 30 सितंबर 2025 तक रहेगा। इस अवधि में ऋणी द्वारा बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज पूर्णत: माफ किया जाएगा। ऋणी को केवल बकाया मूलधन ही जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण 01 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। इसमें केवल दण्डनीय ब्याज माफ किया जाएगा। ऋणी को मूलधन के साथ-साथ ब्याज भी जमा करवाना होगा।Rajasthan News