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Rajasthan News : राजस्थान में नशीले इंजेक्शन से की IB अधिकारी पति की हत्या, लेक्चरर पत्नी और प्रेमी कांस्टेबल को जेल

सात साल पहले हुए इंटेलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी की नशीला इंजेक्शन लगाकर हत्या करने की आरोपी उसकी व्याख्याता पत्नी और प्रेमी पुलिसकर्मी समेत चार जनों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। 
 

Rajasthan News : राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रेमी और उसके साथी को आजीवन तथा पत्नी व एक अन्य को चौदह साल के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्तों ने हत्या के बाद इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की थी।

राजस्थान के झालावाड़ जिले में  जिले में सात साल पहले हुए इंटेलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी की नशीला इंजेक्शन लगाकर हत्या करने की आरोपी उसकी व्याख्याता पत्नी और प्रेमी पुलिसकर्मी समेत चार जनों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। 

यह है मामला

प्रकरण के अनुसार झालावाड़ निवासी नई दिल्ली में इंटेलीजेंस ब्यूरो में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी चेतन प्रकाश गलाना 14 फरवरी 2018 को रामगंजमंडी से झालावाड़ ट्रेन से अपने घर आ रहा था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसे तलाश किया गया।

वह रलायता रेलवे पुलिया के पास मृत मिला। मृतक के पिता महादेव मीणा ने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई। उन्होंने अपनी बहू अनीता मीणा, उसके कथित मुहंबोले भाई पुलिसकर्मी प्रवीण राठौर पर हत्या का संदेह व्यक्त किया।Rajasthan News

पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की तो सामने आया कि चेतन की अनिता से करीब सात साल पहले शादी हुई थी। वह असनावर स्कूल में व्याख्याता थी। चेतन और अनिता के बीच वैवाहिक रिश्ता सही नहीं चल रहा था। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य पड़ताल की पता चला कि अनिता के कांस्टेबल प्रवीण के साथ अफेयर था। दुनिया को उसने प्रवीण को अपना मुहंबोला भाई बता रखा था। राज खुलने के डर से अनिता और प्रवीण ने अपने साथियों के साथ मिलकर चेतन की हत्या की साजिश रखी।

Rajasthan News अनिता ने प्रवीण को बताया कि उसका पति चेतन 14 फरवरी की शाम को ट्रेन से रामगंजमंडी से झालावाड़ आएगा। झालावाड़ पहुंचने पर प्रवीण और उसके साथियों ने चेतन को जबरन कार में बिठा लिया। उन्होंने चेतन को नशीले इंजेक्शन की हेवी डोज लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उन्होंने शव को रलायता पुलिया के पास फैंक दिया।

इस इंजेक्शन के बारे में आमतौर पर पोस्टमार्टम में पता नहीं चलता था। यह इंजेक्शन प्रवीण को उसके साथी नर्सिंगकर्मी संतोष निर्मल ने उपलब्ध करवाया था, जो कि यहां निजी अस्पताल में कार्यरत था।

इन्हें सुनाई सजाRajasthan News

पुलिस ने जांच के बाद हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी अनिता, प्रेमी प्रवीण राठौर और उसके साथी शाहरुख खान, संतोष निर्मल, फरहान खान और एक नाबालिग के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए। विशेष न्यायाधीश ने प्रवीण राठौर और शाहरूख खान को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मृतक की पत्नी अनिता मीणा और संतोष निर्मल को चौदह साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। अभियुक्त फरहान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।Rajasthan News