Rajasthan News : राजस्थान HC का बड़ा फेंसला, इन कर्मचारियों को पेंशन से जुड़े लाभ देने के आदेश...
Rajasthan High Court News : राजस्थान से इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे कि राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court) ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती-2018 में देरी से नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है.
जानकारी के अनुसार बता दे कि न्यायालय ने इन अध्यापकों को नोशनल परिलाभ, वार्षिक वेतन वृद्धि, वरिष्ठता का लाभ सहित वेतन एवं सेवा संबंधी सभी परिलाभ देने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस नूपुर भाटी की एकलपीठ ने कल्पना, पूनम व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर दिया.
यहाँ समझिये पूरा मामला
अधिक जानकारी के लिए बता दे कि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि 21 अगस्त 2018 को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन दस्तावेज जांच और अन्य कारणों से उनकी नियुक्ति 17 जनवरी 2022 और उसके बाद हुई थी. जबकि उसी भर्ती के अन्य अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति मिल गई. चूंकि सभी अभ्यर्थी एक ही भर्ती के अंतर्गत थे, इसलिए देरी से नियुक्ति का दोष याचिकाकर्ताओं का नहीं माना जा सकता.Rajasthan High Court News
सामान रूप से मिलेगा पेंशन का लाभ
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि एक ही भर्ती में लगे सभी कर्मचारी समान रूप से सेवा के परिलाभ ( Benefits of service) पाने के हकदार हैं. इसलिए, सभी को वेतन परिलाभ, वरिष्ठता का लाभ और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाएं. यह फैसला देरी से नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए राहत की बड़ी खबर है.Rajasthan High Court News
पाठकों को अधिक जानकारी के लिए बता दे कि प्री प्राइमरी टीचर भर्ती ( Pre primary teacher recruitment) परीक्षा में याचिकार्ताओं की नियुक्ति देरी से हुई थी. इस कारण उनके सर्विस पीरियड पर असर पड़ रहा था. उनके सर्विस पीरियड की अवधि कम हो रही थी. साथ ही उन्हें वार्षिक इंक्रीमेंट (Annual increment) भी उसी भर्ती में पहले नियुक्ति पाने वाले के हिसाब से नहीं मिल रहा था. सर्विस कम होने के कारण उनके नोशनल पेंशन परिलाभ, सीनियरिटी पर भी असर पड़ रहा था.Rajasthan High Court News